कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण बरकरार 'संविधान का उल्लंघन नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण बरकरार रखा: ‘संविधान का उल्लंघन नहीं’

सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए अनारक्षित श्रेणियों के लिए 10% कोटा प्रदान करने वाले 103 वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा है।

लाभार्थी केंद्रीय संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में प्रवेश के लिए कोटा का लाभ उठा सकते हैं।

चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रवींद्र भट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3-2 के फैसले में कहा कि संबंधित संशोधन के प्रावधान संविधान का उल्लंघन नहीं है।

शुरुआत में, मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चार अलग-अलग फैसले हैं।

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